दिल्ली सेवा विधेयक क्या है? इसका राष्ट्रीय राजधानी के शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

दिल्ली सेवा विधेयक, 2023 सोमवार (07-08-23) को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया।

विधेयक में सेवाओं से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल (LG) को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है।

विधेयक का उद्देश्य सेवाओं से संबंधित मामलों में निर्वाचित सरकार और LG की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना है।

PTI

विधेयक में कहा गया है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संदर्भित 'सरकार' शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा।

PTI

इस बिल का दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध किया है।

आम आदमी पार्टी ने इस बिल को असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।

indiatoday

To Read Full Article swipe up